BHOPAL NEWS- रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ 406-420 का मामला दर्ज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारी श्री मानवेंद्र सिंह गौर के खिलाफ कोलार पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 406 एवं 420 के तहत आपराधिक प्रकरण क्रमांक 511/23 दर्ज किया गया है। इस मामले में फरियादी श्री सूरज सिंह तोमर है। आरोप है कि श्री मानवेंद्र सिंह ने एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया परंतु बाद में मुकर गए। 

जमीन की कीमत बढ़ी तो एग्रीमेंट से मुकर गए

विवादित प्रॉपर्टी इमलिया जरगर गांव में स्थित है। सन 2015 में एग्रीमेंट के समय इस जमीन की कीमत 3.70 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। श्री मानवेंद्र सिंह गौर एवं श्री सूरज सिंह तोमर के बीच में सौदा हुआ था। एग्रीमेंट के समय बतौर एडवांस ₹500000 दिए गए थे। श्री सूरज सिंह तोमर ने अपनी शिकायत में कोलार पुलिस को बताया कि, जमीन की कीमत बढ़ जाने के कारण श्री मानवेंद्र सिंह गौर अपने एग्रीमेंट से मुकर गए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो वह भी देने से इनकार कर दिया। 

शिकायत के आधार पर लंबे समय जांच चली और दोनों पक्षों के बयान लिए गए। बाद में दिनांक 7 जुलाई को थाना कोलार में श्री मानवेंद्र सिंह गौर के खिलाफ अपराध क्रमांक 511/23 दर्ज किया गया। समाचार लिखे जाने तक, श्री मानवेंद्र सिंह गौर की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई थी। 

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