मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बड़ी खबर- एरिया एजुकेशन ऑफिस की स्थापना के आदेश जारी - MP NEWS

MP education department news- AEO OFFICE

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बड़ा फैसला लेते हुए एरिया एजुकेशन ऑफिसर की स्थापना के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में क्लस्टर सिस्टम यानी संकुल प्राचार्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। 

एमपी एरिया एजुकेशन ऑफिसर के क्षेत्राधिकार निर्धारण के नियम

दिनांक 30 जून 2023 को हस्ताक्षर किए गए आदेश क्रमांक 1447 में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि, स्कूल शिक्षा विभाग में संकुल स्तर पर एरिया एजुकेशन ऑफिस की स्थापना की जानी है। इस हेतु सर्वप्रथम एरिया एजुकेशन ऑफिस अंतर्गत आने वाले एरिया (क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाना है। एक एरिया एजुकेशन ऑफिस के अधीन लगभग 40 से 50 शालाएं होंगी। आपके जिला अंतर्गत शासकीय शालाओं की संख्या के आधार पर अधिकतम एरिया एजुकेशन ऑफिस की संख्या संलग्न की जा रही है, जिसके आधार पर एरिया (क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाना है। अतः इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें- 

1. एजुकेशन पोर्टल के आधार पर वर्तमान संकुल एवं उनके तहत आने वाली शालाओं की जानकारी संलग्न है एवं पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
2. जिला शिक्षा अधिकारी संकुलवार जानकारी का प्रिंटआउट तैयार कर विकासखण्डवार-विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, प्रोगामर जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं जनशिक्षकों की बैठक आयोजित करेंगे।
3. बैठक में संकुलवार शालाओं की भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान में उस संकुल में कितनी शालाएं हैं इसका परीक्षण करवाएं। यदि भौगोलिक रूप से संकुल के समक्ष अंकित शालाएं उचित हैं तथा उनकी संख्या भी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप 50 शालाओं की सीमा में है तो उस संकुल को यथावत मान्य करेंगे। वर्तमान व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। 

4. यदि शालाओं की संख्या अधिक है तो भौगोलिक दृष्टि से अतिरिक्त शालाओं को किस संकुल में जोड़ा जाना है अथवा किन्ही नवीन संकुल को चिन्हांकित कर जोड़ा जाना है उसका उल्लेख उस शाला के सामने करें।
5. इस प्रकार आपके अधीनस्थ प्रत्येक संकुल से चर्चा करते हुए भौगोलिक स्थिति के आधार पर संकुलवार संख्याओं का निर्धारण कर लें। संकुल की शालाएं एरिया एजुकेशन ऑफिसर का एरिया (क्षेत्राधिकार) मानी जाएगी। 
6. उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार समस्त शालाओं की संकुल से मेपिंग करते हुए जिले स्तर से तत्संबंधी चिन्हांकन की कार्यवाही करे। 

7. यह कार्यवाही दिनांक 28.6.2023 तक जिला स्तर पर पूर्ण करें, तदुपरांत जानकारी की हस्ताक्षरित कॉपी के साथ संबंधित जिले के प्रोग्रामर जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से संयुक्त संचालक कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
8. संयुक्त संचालक द्वारा जिला स्तरीय कार्यवाही का परीक्षण कर उसे अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर राज्य कार्यालय को दिनांक 01.07.2023 तक हार्ड व साफ्ट कॉपी में भेजेंगे।
9. उक्त कार्यवाही के उपरांत एरिया एजुकेशन ऑफिस के चिन्हांकन संबंधी नोटिफिकेशन राज्य स्तर से जारी किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयसीमा में करना सुनिश्चित करें। 

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