मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में EWS उम्मीदवारों की मांगें मंजूर नहीं: कामना आचार्य - MP NEWS

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने पिछले 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे EWS उम्मीदवारों के मामले में डीपीआई भोपाल की एडिशनल डायरेक्टर कामना आचार्य ने बयान दिया है कि, ईडब्ल्यूएस के 848 खाली पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि डीपीआई के एडिशनल डायरेक्टर को यह पॉलिसी बनाने का अधिकार ही नहीं है। यानी उन्होंने केवल उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए बयान दिया है। 

EWS आरक्षण की गाइडलाइन की कंडिका 6.3 में बैकलॉग का प्रावधान

हड़ताल पर बैठी रचना व्यास का कहना है कि शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए 11 विषय में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की गाइडलाइन की कंडिका 6.3 में उल्लेख है कि यदि किसी भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष अर्थात 2023 की परीक्षा हेतु बैकलॉग के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 

जब पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी बढ़ा दी तो कोई भी संशोधन कर सकते हैं

पिछले साल के 26 जुलाई को जारी गजट नोटिफिकेशन में इस भर्ती प्रक्रिया को लागू किया गया, लेकिन विभाग ने राजपत्र के इस एक बिंदु जिसमें 5 वर्ष पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी बढ़ाने के निर्णय को मान्य किया, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को जब पद देने की बारी आई तो इसके दूसरे बिंदु को नजर अंदाज करते हुए भूतलक्षी प्रभाव का हवाला दे दिया। तत्कालीन आयुक्त अभय वर्मा द्वारा 27 जुलाई 2022 को जारी आदेश क्रमांक 45 पर भी अमल नहीं किया गया।

कामना आचार्य के बयान पर विचार

कामना आचार्य, एडिशनल डायरेक्टर, लोक शिक्षण का कहना है कि, पहली भर्ती जून 2022 में पूरी हो गई थी। बाद में हुए संशोधन के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चयन के लिए पात्र 90% की जगह 75% कर दिए गए थे। दूसरा विज्ञापन 29 सितंबर 2022 को जारी हुआ। इस कारण भूतलक्षी प्रभाव से 10% आरक्षण का नियम पर लागू नहीं होता। इस बयान के काउंटर में एडवोकेट अजय गौतम का कहना है कि यह मामला एडिशनल डायरेक्टर के क्षेत्राधिकार का नहीं है। भूतलक्षी प्रभाव, शब्द का उपयोग करके हड़ताल को छुड़वाने की कोशिश की गई है। यह सरकार के स्तर का विषय है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम और कानून सरकार को EWS के खाली पद कैरी फॉरवर्ड करने से नहीं रोकते। 

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