MP NEWS- स्कूल शिक्षा में उच्च पद का प्रभार विवाद, हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों को प्रमोशन के बदले दिए जा रहे उच्च पद का प्रभार का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विभाग को 2 हफ्ते का समय दिया है कि वह इस मामले में विसंगति दूर करें और याचिकाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करें। 

कर्मचारियों को प्रमोशन के बदले उच्च पद का प्रभार घोटाला

याचिका में किए गए दावों पर विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद का प्रभार के नाम पर घोटाला चल रहा है। जूनियर को सीनियर का सीनियर बना दिया गया। लिस्ट में कई लोगों के नाम काट दिए गए। वरिष्ठता होने के बाद भी उच्च पद का प्रभार नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उच्च पद पर मौजूद अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार दे दिया लेकिन उनके प्रमोशन के बाद रिक्त हुए पद पर किसी और को प्रभार नहीं दिया गया। 

कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद पर काम कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी एक अधिकारी के पास 2 पद हो गए हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया में बड़ी विसंगति की तरफ ध्यान दिलाया गया है। हाईकोर्ट ने विभाग से कहा है कि वह विसंगति दूर करें और इस स्थिति को स्पष्ट करें। 

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