JABALPUR NEWS- प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश का उल्लंघन करने वाले मंडी बोर्ड संचालक सस्पेंड

Madhya Pradesh Government employees news

मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा मंडी बोर्ड जबलपुर के उपसंचालक डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी परंतु उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। 

प्रतिनियुक्ति पर 4 साल से ज्यादा सेवाएं नहीं दे सकते

मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग में कार्यरत डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा की सेवाएं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लेकर उन्हें उपसंचालक के पद पर दिनांक 8 मार्च 2019 को 2 वर्ष के लिए तथा दिनांक 8 मार्च 2021 को फिर से 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। मध्यप्रदेश शासन की प्रतिनियुक्ति पॉलिसी के अनुसार 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मंडी बोर्ड सेवा में नहीं लिया जा सकता तथा दिनांक 24 मई 2023 को राज्य स्तरीय कमेटी ने समस्त 24 कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेजने का निर्णय लिया गया। डॉ आनंद मोहन शर्मा सहित 17 अन्य कर्मचारियों को मंडी बोर्ड जबलपुर से मूल विभाग में वापस भेजने के लिए दिनांक 11 मई 2023 को तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा आदेश जारी किया गया। 

मंडी बोर्ड ने उक्त आदेश के बाद अपने विशेष अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा द्वारा उपरोक्त आदेश को हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 12043/2023 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई 15 जून 2023 को जस्टिस नंदिता दुबे की खंडपीठ द्वारा की गई। 

उल्लेखनीय है कि डॉ आनंद मोहन शर्मा द्वारा मूल विभाग में वापसी के आदेश का पालन नहीं किया गया इसलिए कृषि विभाग के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 14 जून को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मंडी बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया है कि डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा द्वारा उप संचालक के पद पर रहते हुए व्यापक पैमाने पर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं/ अस्थाई गबन सहित कई अन्य गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त याचिका पर दिनांक 16 जून को फिर से सुनवाई होगी। 

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