शपथ पत्र शपथपूर्वक कहा गया एक लिखित कथन है जो कथन करने वाले की जानकारी सही है या किसी अन्य से मिली जानकारी को सही मानता है इसे लिखित वचन भी कह सकते हैं।
शपथ पत्र दो स्तर पर होते हैं:-
1. न्यायिक प्रक्रिया में:- न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर लिखा होना चाहिए एवं जिला न्यायलय इस उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
2. गैर न्यायिक प्रक्रिया:- गैर न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला शपथ पत्र किसी भी शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए इन की नियुक्ति राज्य सरकार या राज्यपाल के द्वारा होती है।
नोट:- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक FB-4-29-2014 संशोधन अधिसूचना 2 जनवरी 2015:-
भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 9 की उपधारा (1) का खंड (क) राज्य सरकार को यह शक्ति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को किसी भी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी एवं न्यायाधीश के फाइल किये जाने वाले शपथ पर स्टाम्प शुल्क माफ करती है,एवं नोटरी न्यायालय में भी। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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