MP NEWS- मेडिकल कॉलेज एडमिशन में सरकारी स्कूल कोटा के लिए अधिसूचना जारी

Madhya Pradesh mbbs medical course government School  Quota

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार एमबीबीएस सहित मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल कोटा की अधिसूचना जारी हो गई है। यह एक प्रकार का ऐसा आरक्षण है जिसमें जातिगत आरक्षण एवं EWS भी काम करेगा। यानी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए डबल बेनिफिट होगा। 

मेडिकल ऐडमिशन में सरकारी स्कूल कोटा किस प्रकार मिलेगा

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण (क्षैतिज/ होरिजेंटल) दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सौ सीटें हैं तो इनमें पांच प्रतिशत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए होंगी। यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा। इस प्रकार आरक्षण की अधिकतम मात्रा नहीं बढ़ेगी।

किन विद्यार्थियों को फायदा होगा

जिन्होंने 6वीं से 12वीं कक्षा तक शासकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वह भी पात्र होंगे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक निजी विद्यालय में पढ़ने के बाद कक्षा 9 से 12 तक शासकीय स्कूल में अध्ययन किया हो, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने कक्षा 10 या उसके बाद सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है तो सरकारी स्कूल से कक्षा 12 हायर सेकेंडरी पास करने के बाद भी वह इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। 

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