इंदौर। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर के निर्देशन में गुरुवार शाम को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के द्वारा दल के साथ हिन्कारगिरी मंदिर के पास स्थित फार्म हाउस पर 4 वाहनों एवं अवैध रूप से गोडाउन के रूप में स्थापित कंटेनर में श्री यादे भारत गैस फार्म के दिनेश प्रजापत द्वारा एलपीजी सिलिंडरों का अवैध भंडारण एवं अवैध स्थल से व्यापार किये जाने की जांच की गई।
कार्यवाही में मौके पर खाद्य अधिकारियों को 2 आयशर एवं 2 लोडिंग वाहन एवं एक गोडाउन नुमा लोहे के कंटेनर में 19 kg क्षमता के 32 नग भरे सीलबंद एवं 166 नग खाली गैस सिलेंडर एवं 5 kg क्षमता के 15 नग खाली गैस सिलेंडर संग्रहित पाए गए। मौके पर दिनेश प्रजापत के द्वारा उक्त स्थल से व्यापार के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने एवं अवैध रूप से अत्यंत ज्वलनशील वस्तु का संग्रहन एवं व्यापार किये जाने के कारण उपरोक्त 4 वाहनों एवं संग्रहित समस्त गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा ,महादेव मुवेल एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता उपस्थित रहे।
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