ग्वालियर। संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के आरोप में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गुना ग्रामीण सुश्री दीपा शर्मा को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। निलंबन अवधि में सुश्री शर्मा का मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला गुना रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने गुना कलेक्टर के प्रतिवेदन पर उक्त आदेश पारित किया है। गुना कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि भारत सरकार के नीति आयोग के प्रभारी एवं अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव एवं कलेक्टर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र छीपोन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनेक अनियमिततायें पाई गईं। इसके साथ ही हितग्राहियों का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं पाया गया।
कलेक्टर द्वारा उक्त कार्य को घोर लापरवाही मानते हुए एकीकृत बाल विकास परियोजना गुना ग्रामीण को नोटिस जारी कर तीन दिवस में उत्तर चाहा गया। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त उत्तर भी संतोषजनक न पाए जाने पर कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा गया।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।