MP NEWS- बिजली बिल शिकायतों के निराकरण की समय सीमा निर्धारित

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भोपाल।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिल संबंधी सभी शिकायतों को हल करने की समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है। अब आपकी बिल संबंधी शिकायत को शहरी क्षेत्र में 5 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 10 दिनों के भीतर हल किया जाएगा। इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने क्षेत्रीय एवं सभी मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब उपभोक्ताओं की आकलित खपत, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होने इत्यादि शिकायतों को समय-सीमा में निराकृत किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में निर्धारित 5 दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा दो दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा एक दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा दो दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित दस दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा 5 दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा दो दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा तीन दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में बिजली बिल शिकायत समाधान और अपील का संतोषजनक सिस्टम नहीं

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिकायतों का निराकरण नहीं होता। उपभोक्ताओं पर हर हाल में बिजली बिल अदा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। यहां तक कि विवादित बिजली बिल की रकम जमा करने के बाद ही शिकायत पर विचार करने की बात कही जाती है। बिजली कंपनियां, शहरी क्षेत्रों में सप्लाई से संबंधित शिकायतों का निराकरण तो फिर भी कर देती है परंतु बिजली बिल की शिकायत और अपील का कोई संतोषजनक सिस्टम नहीं है।
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