Madhya Pradesh Samvida karmchari news
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 8 दिसंबर 2022 को जारी किए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर बाल भवनों में अनुदेशकों की नवीन नियुक्ति की जा रही थी।
MP NEWS- बिना किसी गलती के संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी
वकीलों की हड़ताल के कारण अधिवक्ता सुधा गौतम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। याचिकाकर्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि महिला बाल विकास के अंतर्गत संचालित संभागीय बाल भवनों में संविदा आधार पर अनुदेशक नियुक्त कर संगीत कला नृत्य आदि के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। संचालक महिला बाल विकास भोपाल ने संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर नये सिरे से नियुक्ति की कार्रवाई करने के आदेश आठ दिसंबर, 2022 को जारी किए।
हाईकोर्ट ने संचालक महिला बाल विकास से जवाब मांगा
याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने बाल भवन के अनुदेशकों के हक में अंतरिम आदेश पारित किया। इसके तहत नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दे दिये गये।
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