मध्यप्रदेश में नजूल का बस्ता बंद- गांव में कंस्ट्रक्शन के लिए TnCP अनिवार्य- MP NEWS

Bhopal Samachar
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भोपाल
। मध्यप्रदेश में नजूल का बस्ता बंद कर दिया गया है। जमीन के सारे रिकॉर्ड Directorate of Town and Country Planning को सौंपने के आदेश जारी हो चुके हैं। इस प्रक्रिया के पूरे होने तक नजूल अधिकारी, नजूल की NOC जारी कर सकेंगे। इसके बाद यदि किसी भी नजूल अधिकारी ने NOC जारी की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। 

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी T&CP से लेआउट और नक्शा पास होगा

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पब्लिक को नजूल की परेशानियों से मुक्त कराने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का समान रूप से डेवलपमेंट कराने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय को फ्रंट लाइन पर ला दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी निर्माण से पहले उसका नक्शा और लेआउट TnCP से ही पास होगा। T&CP के बिना निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अवैध माना जाएगा। 

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस परिवर्तन का यह फायदा मिलेगा कि उन्हें नजूल की NOC के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय पर NOC नहीं मिली तो कलेक्टर के दरवाजे पर शिकायत लेकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बाजार में लाइसेंस वाले किसी भी आर्किटेक्ट से संपर्क करके उसकी एक न्यूनतम पीस झुका कर ना केवल लेआउट पास हो जाएगा बल्कि एक अच्छे कंस्ट्रक्शन का नक्शा भी मिल जाएगा। 
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