ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक बर्खास्त, हाई कोर्ट का फैसला - MP NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अशोक नगर विधानसभा से विधायक जजपाल सिंह जज्जी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट में यह बात प्रमाणित हो गई है कि जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र गलत था। उल्लेखनीय है कि जजपाल सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पॉलिटिशियन है। उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। भाजपा से लड्डू राम कोरी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जसपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। साथ ही चुनाव याचिका भी दायर की। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया है, जो उन्होंने बनवाए हैं। जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं से इनका प्रमाण पत्र बनेगा। उसी राज्य में लागू होगा। हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की पहले सुनवाई की। 

ज्ञात है कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए। अभी भाजपा विधायक हैं और भाजपा नेता की याचिका पर इनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो गई है। 
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