MP NEWS- मंडला में BEO एवं महिला प्राचार्य ने बेटे को अतिथि शिक्षक बता वेतन निकाल लिया

Updesh Awasthee
भोपाल
। मध्यप्रदेश के मंडला में विकास खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार मालवीय एवं बालक प्राथमिक शाला महाराजपुर की प्रधान पाठक श्रीमती संध्या मालवीय ने अपने बेटे को अतिथि शिक्षक बताकर वेतन निकाल लिया जबकि ना तो उनका बेटा योग्य (DElEd) है और ना ही वह स्कूल में पढ़ाने के लिए आया था। जांच में दोनों दोषी पाए गए हैं। 

अखबार में खबर छपी तब कलेक्टर ने जांच कराई

इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी को सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। जब अखबारों में खबर छपी तब कहीं जाकर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शैलेंद्र कुमार मालवीय एवं प्रधान पाठक श्रीमती संध्या मालवीय रिश्ते में पति पत्नी है एवं दोनों ने मिलकर अपने बेटे हर्ष पाठक को डाक्यूमेंट्स में अतिथि शिक्षक बताया एवं वेतन निकाल लिया। इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया है कि दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। 

अपराध साबित हो जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में शैलेंद्र कुमार मालवीय एवं श्रीमती संध्या मालवीय का अपराध प्रमाणित हो जाने के बावजूद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। दोनों को सस्पेंड भी नहीं किया गया। यहां तक कि दोनों को कोई नोटिस ही नहीं दिया गया। मंडला कलेक्टर ने दिनांक 29 नवंबर 2022 को एक आदेश क्रमांक 8727 जारी करके शैलेंद्र कुमार मालवीय को BEO के पद से हटाकर उनकी मूल पदस्थापना पर वापस भेज दिया है। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!