MP NEWS- शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति की गाइडलाइन

भोपाल
। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं पोस्टिंग वाले स्कूल में ट्रांसफर के बाद कार्यरत अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्ति के लिए डीपीआई द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 610 दिनांक 17 नवंबर 2022 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना तथा उनकी नवीन पदस्थापना के फलस्वरुप वहां पहले से काम कर रहे अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त करने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है।

1. नियमित शिक्षक की उपस्थिति उपरांत अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त करना: जिन विद्यालयों में रिक्त पद पर स्थानांतरण के पश्चात् नियमित शिक्षक की पदस्थापना हुई है। उस रिक्त पद के विरूद्ध आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
2. यदि किसी विद्यालय में एक विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित गया किया है तथा एक पद पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना चुकी है। इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय "The Vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared." माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में आमंत्रण करने में मेरिट का उल्लेख किया गया है। अतः निर्णय के परिपालन में आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों में से मेरिट के क्रम में उच्च स्कोर वाले अतिथि शिक्षकों को रखा जाए तथा कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाए। 

3. स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण :- जिन विद्यालयों में स्थानांतरण के पश्चात् पद रिक्त हुये है ऐसे विद्यालयों में संचालनालय के पत्र दिनांक 13.07.2022 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाये।

14. विद्यालय में पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिन विद्यालयों में पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है, तथा सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख ब्लॉक / जिले के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर सकते हैं। ब्लॉक एवं जिले का ऑनलाईन पैनल संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर उपलब्ध है।
उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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