BHOPAL में पटाखों पर धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा- NEWS TODAY

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी में दीपावली की रात आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आदेश जारी किया गया है कि रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है। इसके अलावा तेज आवाज करने वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 

नगर निगम का फायर अमला पूरी रात अलर्ट मोड पर रहेगा। दावा है कि यदि कहीं आग लगती है तो 5 से 10 मिनट में दमकल मौके पर पहुंचेंगी। निगम के अपर आयुक्त केएस परिहार ने बताया कि दिवाली की रात कहीं आगजनी होती है तो कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। इसके लिए 300 से अधिक कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। करीब 50 दमकलें और टैंकरों को प्रमुख स्थानों पर खड़ा रखा जाएगा। ताकि, आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा जा सके। 

वहीं, फतेहगढ़ फायर कंट्रोल रूम पर भी अमला तैनात रहेगा। किसी भी प्रकार की मदद के लिए 0755-2542222, 0755-2540220 एवं 0755-2701401 पर संपर्क किया जा सकता है। लोग भी सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी करें। बच्चे आतिशबाजी चला रहे हैं तो बड़े साथ रहे। आग बुझाने के इंतजाम भी साथ में रखें।

फायर स्टेशन टेलीफोन नंबर
कंट्रोल रूम 0755-2542222, 2701401, 101
फतेहगढ़ 0755-2670002
बोगदा पुल 0755-2701281
बैरागढ़ 0755-2701282
छोला 0755-2701283
माता मंदिर 0755-2701284
गोविंदपुरा 0755-2587788
कोलार 0755-2411908
गांधीनगर 0755-2641391
युनानी शफाखाना 0755-2701087
आईएसबीटी 0755-2580510
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