अतिथि शिक्षक की ड्यूटी स्कूल खोलने और बंद करने पर नहीं लगा सकते: कलेक्टर- MP karmchari news

श्री संजीव श्रीवास्तव आईएएस एवं कलेक्टर जिला उमरिया मध्य प्रदेश ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। स्कूल खोलने और बंद करने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। 

अतिथि शिक्षक संघ ने दिनांक 5 सितंबर 2022 को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें अतिथि शिक्षकों की परेशानियों के बारे में बताया गया था। मूल रूप से यह बताया गया था कि अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल खोलने से लेकर स्कूल बंद करने तक लगाई गई है। इसके अलावा उन्हें मानदेय का भुगतान प्रति महीना नहीं किया जाता बल्कि 3-4 महीने में एक बार एक साथ भुगतान किया जाता है। 

उमरिया कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि किसी भी अतिथि शिक्षक की ड्यूटी स्कूल खोलने स्कूल बंद करने पर नहीं लगाई जाए। 


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !