मध्यप्रदेश के जबलपुर में EOW की टीम ने द सिनोड ऑफ़ द चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर एवं ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की। बताया गया है कि यहां से विदेशी मुद्रा और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों सहित भारी मात्रा में नगद नोट बरामद हुए हैं। नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी गिनती करने के लिए नोट गिनने वाली मशीन सहित एसबीआई की टीम को बुलाया गया है। मामला मिशनरी के स्कूलों में प्राप्त पीस के दुरुपयोग का है। जो धनराशि स्कूली बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च की जानी चाहिए थी वह निजी उपयोग में और दूसरी संस्थाओं के संचालन में खर्च की गई।
EOW को 2.70 करोड़ के गबन की शिकायत मिली थी
ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि पीसी सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग कर बड़ी गड़बड़ियां की गई हैं। डीएसपी मनजीत सिंह की अगुवाई में ईओडब्ल्यू की टीम गुरुवार सुबह बिशप पीसी सिंह के घर पहुंची। ईओडब्ल्यू को मिली शिकायत में लिखा गया था कि पीसी सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हेरफेर और गबन किया है।
बताया जा रहा है कि छापे के दौरान EOW की टीम को कुछ जमीन के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कैश भी मिले हैं। इसके अलावा बिशप के घर से विदेशी मुद्रा भी मिली है। नगद नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम को बुलाया गया।
स्कूल फीस का स्वयं के लिए उपयोग और दूसरी संस्थाओं का संचालन
शिकायत में बताया गया की सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर फंड का परिवर्तन किया और उसके बाद सोसायटी का चेयरमैन बनकर सोसाइटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त होने वाली छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर पैसे का गलत इस्तेमाल किया। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि स्कूल की फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग स्कूल में ही किया जा सकता है। किसी दूसरी संस्था के लिए नहीं किया जा सकता।
बिशप और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है
EOW टीम ने जब शिकायत की जांच की तब उसमें पाया गया कि संस्थाओं से साल 2004-05 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई है और कुछ राशि का गबन भी किया गया है। जिसके बाद आरोपी बिशप पीसी सिंह और तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंव संस्थाएं जबलपुर बीएस सोलंकी के खिलाफ धारा 406, 420, 468, 471, 120 बी मैं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।