रिसीवर कौन होता है जानिए? जब कभी भी दो पक्षकारों के बीच में संपत्ति से सम्बंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तब उसका मुकदमा सिविल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा तब न्यायालय ऐसी विवादित संपत्ति के संरक्षण के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति करेगा एवं वह विवादित संपत्ति रिसीवर के संरक्षण में रहेगी।
कानून की भाषा में अगर बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 51(घ) एवं धारा 94(घ) में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान है। जानते हैं न्यायालय निर्णय से पूर्व कब संपत्ति के संरक्षण के लिए रिसीवर की नियुक्ति करेगा।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 94 (घ) की परिभाषा:-
सिविल न्यायालय निर्णय से पूर्व किसी दो पक्षों की विवादित संपत्ति के संरक्षण, विक्रय, कुर्की या निगरानी आदि के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश क्रमांक 40 के नियम 01 के अनुसार रिसीवर नियुक्त करेगा। रिसीवर का कर्तव्य होगा की वह विधिपूर्वक अपने दायित्व का पालन करें। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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