Central employees news- केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन हेतु सेवा शर्तों के नियमों में परिवर्तन

भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन हेतु सेवा शर्तों में परिवर्तन कर दिया है। ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेन‍िंग (DoPT) की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। 

सातवां वेतनमान के अंतर्गत प्रमोशन के नियम 

  • लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है।
  • लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल का अनुभव जरूरी है।
  • लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल की नौकरी होना अनिवार्य है। 

ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेन‍िंग (DoPT) द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में प्रमोशन के लिए न्यूनम सेवा शर्त के नियम बदलने की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय और डिपार्टमेंट नौकरी में रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल्स में बदलाव को लागू करें। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन पे बैंड और ग्रेड को लेवल पे मैट्रिक्स में शामिल किया जाए। 
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