बाल विवाह संपन्न हो जाने के बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है- PCM act, 2006

Bhopal Samachar
0
बाल विवाह के मामले में इसके संपन्न होने से पहले इसे रोका जाना महत्वपूर्ण होता है। कई बार आपने समाचारों में सुना होगा प्रशासन की टीम को पहुंचने में देरी हो जाती है और बाल विवाह संपन्न हो जाता है। सवाल यह है कि जब बाल विवाह गैर-कानूनी है तो फिर विवाह संपन्न हो जाने के बाद क्या होता है।

जब प्रशासन बाल विवाह को रोक नहीं पता है एवं दोनों नाबालिग लड़का-लड़की की शादी हो जाती है तब यह विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 03 की उपधारा (1) के अनुसार शुन्यकरणीय होगा। यानी ऐसे विवाह को प्रशासन द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि दोनों साथ रहते हैं तो ऐसे जोड़े को विवाहित दंपति नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर कहा जाएगा, और किसी भी स्थिति में शारीरिक संबंध गैरकानूनी एवं दंडनीय अपराध होगा।

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 12 की परिभाषा

जहाँ दोनों वैवाहिक पक्षकार में से एक नाबालिग हो एवं निम्न प्रकार से विवाह सम्पन हुआ है तब शून्य (अवैध) होगा :-
• किसी को जबर्दस्ती ले जाकर शादी करना या बहला-फुसलाकर कर विवाह करना।
• बल पूर्वक या धोखेबाजी से शादी करना।
• विवाह के प्रयोजन से बेचना या अपहरण, व्यापहरण करना।

इस अपराध की शिकायत कैसे दर्ज होगी जानिए:-

अगर कोई व्यक्ति इस तरह से विवाह मात्र करता है तब ऐसे व्यक्ति की शिकायत कोई भी व्यक्ति, संरक्षक (माता पिता आदि), कोई संगठन, संस्था आदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

"यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!