जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका प्रीति तिवारी राजेंद्र कुमार मेहरा राकेश तिवारी एवं अन्य 10 याचिकाओं में सुनवाई हुई जिसमें माननीय जस्टिस विशाल घगट ने इन शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष बताया कि सीएम राइस स्कूल में जो शिक्षकों की पदस्थापना एवं उनका स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया था, उसमें उक्त शिक्षक जो नरसिंहपुर सिवनी भोपाल दमोह पन्ना एवं अन्य जिले में कार्यरत हैं, उन्हें उनकी चॉइस के आधार पर स्कूल ना देकर अन्यत्र जगह नियम विरुद्ध तरीके से उनकी पदस्थापना की गई थी।
जबकि सीएम राइस स्कूल के चयन प्रक्रिया के जो नियम थे उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि च्वाइस फिलिंग के आधार पर ही उन की नियुक्ति की जाएगी परंतु उक्त शिक्षकों को जिले के दूसरे स्कूल या जिले के बाहर उनकी पदस्थापना कर स्थानांतरण किया जा रहा है।
माननीय न्यायालय ने उक्त याचिकाओं में आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय एवं अन्य अधिकारियों को आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विधि के अनुसार निराकरण करने का आदेश पारित किया है एवं उनके स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी है। प्रकरण में आवेदक गणों का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।