रेस्टोरेंट में रसोई गैस, 3 साल की जेल, JABALPUR जिला न्यायालय का फैसला- MP NEWS

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जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का होटल में व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर जबलपुर की अरिहंत पैलेस होटल के संचालक राजेश जैन को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अरिहंत पैलेस होटल के संचालक राजेश जैन को 3 साल जेल की सजा

अभियोजन के मुताबिक जबलपुर में पदस्थ कनिष्ठ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी केएस भदौरिया ने 20 जुलाई, 2005 को रसल चौक स्थित होटल अरिहंत पैलेस के झरोखा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान रेस्टोरेंट के किचन में दो घरेलू उपयोग के सिलेंडर व्यवसायिक प्रयोग में लाए जाते पकड़े गए। 28 मार्च, 2006 को कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार जैन ने होटल अरिहंत पैलेस का निरीक्षण किया।
इस बार भी झरोखा रेस्टोरेंट के किचन में दो घरेलू गैस के सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में लाए जाते पकड़े गए। 18 मई, 2006 को कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भदोरिया ने सूचना पर अरिहंत पैलेस होटल में छह घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में लाए जाते पकड़े। 

घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध

तीनों घटनाओं में जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेंडर्स के बारे में होटल संचालक राजेश जैन की ओर से कोई भी संतोषजनक दस्तावेज नहीं पेश किया जा सका। इस पर खाद्य विभाग की ओर से ओमती पुलिस थाने में आठ अप्रैल 2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित राजेश जैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू गैस सिलेंडर का होटल के व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग करने का दोषी करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.
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