रिटायर्ड कर्मचारी से ब्याज वसूली अनुचित: हाईकोर्ट- MP karmchari news

जबलपुर
। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी की ग्रेच्‍युटी से ब्याज की वसूली को अनुचित मानते हुए विभाग को आदेश किया है कि वसूला गया ब्याज, पेंशनर को वापस लौटाया जाए। 

उदयपुरा जिला रायसेन निवासी पूर्व सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर बिरथरिया दिनांक 30/11/20 को म.प्र. पुलिस विभाग से पुलिस थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से सेवानिवृत्‍त हुए थे। जिन्‍हे सन् 1986 मे आरक्षक के रूप मे जिला रायसेन मे पदस्‍थापना मिली थी। विभागीय त्रुटि के कारण इनको अधिक वेतन भुगतान कर दिया गया था जिसकी वसूली इनकी सेवानिवृत्ति उपरांत इनकी ग्रेच्‍युटी राशि मे से की गई। 

जिसके फलस्‍वरूप इनसे विभाग द्वारा 659754 रूपये की वसूली की गई थी। जिसमे 231706 रूपये मूलधन एवं 428048 रूपये ब्‍याज स्‍वरूप वसूल किया गया था। जिसके उपरांत इन्‍होने माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर मे शरण ली थी। जिसमें इनकी याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यूपी 1220/2022 पर सुनवाई करते हुए दिनांक 18/1/22 को माननीय न्‍यायाधीश विवेक अग्रवाल जी द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत वसूली गई ब्‍याज राशि को अनुचित माना गया।

अपने आदेश मे उन्‍होने याचिका कर्ता को ब्‍याज राशि का भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है याचिका कर्ता का पक्ष अधिवक्‍ता शक्ति कुमार सोनी जी द्वारा रखा गया। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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