आहरण के अधिकार के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक हाईकोर्ट में, DEO को निर्देश जारी- MP karmchari news

जबलपुर
। आहरण का अधिकार प्राप्त करने के लिए छिंदवाड़ा के एक उच्च माध्यमिक शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

श्री अनवर खान, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पूर्व में विद्यालय के प्रशासकीय एवं स्थानीय निधियों का आहरण संवितरण अधिकार, संस्थान में सबसे सीनियर होने के कारण दिया गया था परंतु बिना किसी कारण के संस्था में उनसे जूनियर श्री एसपी जंघेला को उपरोक्त कार्यभार दे दिया गया था। 

उल्लेखनीय है कि श्री अनवर खान को प्रशासकीय एवं स्थानीय निधियों का आहरण संवितरण अधिकार संस्था में सबसे वरिष्ठ होने के कारण दिया गया था। श्री अनवर खान द्वारा पीड़ित होकर हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। उनके हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा पैरवी के दौरान हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनाँक 04/11/1996 एवं 14/11/2014 के द्वारा रिक्त पद का चालू प्रभार संस्था में वरिष्ठ कर्मचारी को ही दिया जाना चाहिये परंतु, प्रकरण में उपरोक्त चार्ज कनिष्ठ को दिया गया है। 

कोर्ट ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी को सुनने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा को निर्देश जारी कर सामान्य प्रशासन के आदेशों के अनुसार 45 दिवस के अंदर निर्णय करने को कहते हुए, याचिका का निराकरण कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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