आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका पर महिला बाल विकास के प्रमुख सचिव को नोटिस- JABALPUR NEWS

Updesh Awasthee
जबलपुर
। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश से सवाल किया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हिंदी में क्यों नहीं है। यह मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश में क्यों है। 

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा याचिका दाखिल की गई है। उनकी वकील किशोरी वर्मा ने कोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रेकर एप्लिकेशन डाउनलोड करने कहा है। यह एप्लीकेशन हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। अधिकतर कार्यकर्ता और सहायिकाएं निरक्षर या कम पढ़ी हैं और वे अंग्रेजी में एप्लीकेशन संचालित नहीं कर पा रही हैं। 

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव और मध्य प्रदेश महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑपरेट करने के लिए हिंदी भाषा में मोबाइल एप्लीकेशन क्यों नहीं बनवाई गई।

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