जबलपुर। गड़ा पुलिस थाने में रिंकू नाम के एक युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की सहेली को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और फिर फायदा उठाया।
गढ़ा पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार 16 साल की लड़की कक्षा दसवीं में पढ़ती है। रिंकू उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड है। उसकी सहेली जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, उसे अपने साथ ले जाती जाती थी। कुछ और बात युवक ने पीड़ित लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगा। फिर उससे फोन पर बात करने लगा।
अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेने के बाद रिंकू ने उसे प्रपोज कर दिया। कहा कि वह उसकी सहेली से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। शादी भी करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को लड़के ने लड़की को देवताल घुमाने के लिए बुलाया। देवताल गार्डन में एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए।
लड़की जब घर पहुंची तो उसकी स्थिति देखकर उसकी मां समझ गई। पूछने पर सारी कहानी सामने आ गई। आईपीसी के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना धारा 376 के तहत अपराध है, फिर चाहे लड़की की स्वीकृति ही क्यों ना हो। पुलिस ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से कई लड़कियों के नंबर मिले हैं। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें