MP NEWS- हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी MPPSC परीक्षा पास दिव्यांगों को नौकरी नहीं दी गई

भोपाल
। डॉ शिवेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017 में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया, किन्तु आरक्षण नियमों में मनमाने नियम लगाकर दिव्यांगजन आरक्षण के विपरीत कार्य कर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांगजन के निश्चित पदों पर गैर दिव्यांगजन की नियुक्ति की गई। 

दिव्यांगजन जो देख नही सकते, दृष्टिबाधित है, चल नही सकते है अस्थिबाधित है। उन दिव्यांगजन का हक छीनकर गैर दिव्यांगजन को नियुक्त कर दिया गया। इसी से परेशान होकर दिव्यांगजन द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसका फैसला 29 अप्रैल 2020 दिव्यांगजन के पक्ष में आया। जहाँ आरक्षण को सुधार कर नियुक्त करने हेतु फैसला दिया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2021 तक नियुक्ति नही की गई। इस कारण से अवमानना प्रकरण दायर किया गया। 1 सितम्बर 21 को पुनः मुख्य न्यायाधीश ने विभाग को अल्टीमेटम देते हुए 1 माह में नियुक्ति कर न्यायालय को अवगत करने को कहा। 

किन्तु समाचार लिखे जाने की तारीख तक विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु कोई भी प्रक्रिया शुरू नही की गई है। इसमें विपरीत विभाग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने में लगा है।  हम सभी दिव्यांगजन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछते है कि क्या यही एकात्म मानववाद का सिद्धांत है? क्या यही सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय की नीति है?

आपके मप्र के दिव्यांगजन आपसे अपनी सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति का दावेदार नही हकदार है। सभी दिव्यांगजन उच्च शिक्षित और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च अंको से उत्तीर्ण है। जिन्हें योजनाबद्व तरीके से भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी आरक्षण में त्रुटि कर नियुक्ति से बाहर कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जी एकात्म मानववाद का सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए हमें सहायक प्राध्यापक पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे।

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