INDORE POLICE ने कहा- गड्ढे से मौत के लिए सरकार नहीं ड्राइवर जिम्मेदार जिम्मेदार, FIR दर्ज होगी

इंदौर।
यदि आप भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हैं तो सड़क पर संभल कर चलना होगा। सड़क पर यदि अचानक कोई गड्ढा आ जाए और हादसा हो जाए तो उसके लिए नगर निगम नहीं बल्कि आप को दोषी माना जाएगा। आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

गड्ढे में एक्सीडेंट के लिए नगर निगम नहीं वाहन चालक जिम्मेदार

दिनांक 25 सितंबर 2021 को आईटी पार्क चौराहे पर सड़क के गड्ढे के कारण हुए एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली सरिता रणदा की मौत हो गई थी। सरिता इंदौर में पढ़ाई करके अच्छा भविष्य बनाने आई थी। अपने भाई राहुल के साथ खाना खाने जा रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में माना कि सड़क के गड्ढे के कारण मौत हुई है लेकिन गड्ढे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार नहीं माना बल्कि सरिता के भाई राहुल को गड्ढा नहीं देख पाने के लिए दोषी पाया गया है। टीआई संतोष दूधी का कहना है कि आईपीसी की धारा 304ए के तहत स्कूटर चलाने वाले भाई राहुल के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी अदा करना होगा। 

गड्ढों से बचने के लिए ही ब्रेक और क्लच दिए जाते हैं: पुलिस अधिकारी

पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सड़क पर गड्ढे के लिए ना तो नगर निगम के किसी अधिकारी को जिम्मेदार माना है और ना ही सड़क बनाने वाली ठेकेदार एजेंसी को। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में ब्रेक और क्लच इसीलिए होते हैं ताकि लोक संभल कर चल सकें। इंस्पेक्टर संतोष दूधी के अनुसार नियम ही ऐसा है। सड़क कितनी भी खराब हो, लोगों को संभल कर चलना होगा। नहीं तो FIR दर्ज की जाएगी। 

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