जिला चिकित्सालय के लिपिक का ट्रांसफर हाई कोर्ट द्वारा स्थगित - EMPLOYEE NEWS

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जबलपुर
। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सिवनी जिला चिकित्सालय में पदस्थ क्लर्क श्री लाल ज्ञानेंद्र सिंह बघेल के ट्रांसफर को स्थगित करते हुए आदेशित किया है कि याचिका में दर्ज बिंदुओं का निराकरण करें। इसी के साथ प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित चतुर्वेदी कोर्ट में उपस्थित हुए थे।

श्री लाल ज्ञानेंद्र सिंह बघेल, जिला चिकित्सालय सिवनी में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पर कार्य कर रहे हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस द्वारा श्री बघेल को CMO ऑफिस सिवनी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर दिनांक 27/08/2021 को स्थानांतरित कर दिया गया था।

श्री लाल ज्ञानेंद्र सिंह बघेल सहायक ग्रेड-3 द्वारा उनके ट्रांसफर को हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी गई थी। श्री बघेल की ओर से पैरोकार उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि श्री बघेल मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी थे, एवम उनकी पत्नी भी सिवनी में शासकीय सेवा में थी। इसके अतिरिक्त उनके वर्तमान कार्यालय में लिपिक संवर्ग के कई पद रिक्त हैं। 

उपरोक्त संबंध में अस्पताल अधीक्षक द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी कि श्री बघेल के ट्रांसफर के बाद ऑफिस के कार्य प्रभावित हो सकते है चूंकि वे कई सेक्शन के कार्य उत्तम तरीके से कर रहे थे। 

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर ने श्री बघेल के संघ के पदाधिकारी होने सहित विभिन्न आधारों पर अपने तर्क कोर्ट के समक्ष रखे। उनके तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने याचिका का अंतिम निराकरण करते हुए विभाग को आदेश जारी किया है कि याचिका ने उठाये गए बिंदुओं के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें, तब तक श्री बघेल के ट्रांसफर पर स्टे रहेगा।

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