MP NEWS- दो डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, खुद को स्पेशलिस्ट बताते थे, तीसरे को चेतावनी

भोपाल
। मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. श्रीमती इरम एजाज का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है जबकि डॉ. शाहिद हसन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा है। इसके अलावा ग्वालियर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को चेतावनी दी गई है जो उनके रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर अरे मार्ग की गई है।

डॉ. इरम एजाज ने खुद को स्त्री, प्रसूति रोग एवं बाँझपन विशेषज्ञ बताया था

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश एवं पदेन अध्यक्ष मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा बताया गया कि डॉ. श्रीमती इरम एजाज द्वारा प्रसूता श्रीमती फरहा खान के ऑपरेशन में चूक करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को स्त्री, प्रसूति रोग एवं बाँझपन विशेषज्ञ प्रदर्शित करने पर वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन-2002 के प्रावधानों की दोषी पाई गई है।

डॉ. शाहिद हसन खुद को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन बताते थे

इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से केवल MBBS के रूप में ही पंजीकृत हैं। डॉ. शाहिद हसन मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से MBBS, MS, MRCS (इंग्लैण्ड) के पंजीयन हुए बिना मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवस्था करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन प्रदर्शित करने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन 2002 के प्रावधानों के दोषी हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह यादव ग्वालियर को चेतावनी

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. मनमोहन सिंह यादव, प्राइम हॉस्पिटल, ग्वालियर को चेतावनी दी है कि रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में दिये जाये। एक प्रकरण में शिकायत के आधार पर डॉ. यादव को भविष्य में इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 की कंडिका क्रमांक 1.3.2. के प्रावधानानुसार रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में देने को कहा है। साथ ही उक्त चेतावनी को डॉ. मनमोहन सिंह यादव के पंजीयन में रिमार्क के रूप में अंकित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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