INDORE NEWS- भ्रष्टाचार के आरोपी डिप्टी कमिश्नर जामोद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

इंदौर
। पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार से आय से अधिक संपत्ति कमाने के आरोपी आबकारी विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर नवल सिंह जामोद के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी नवल सिंह जामोद को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करें।

लोकायुक्त की कार्रवाई के 7 साल बाद अभियोजन की अनुमति मिली थी

गौरतलब है कि लोकायुक्त की टीम ने 17 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन उपायुक्त नवलसिंह जामोद के निवास और अन्य जगहों छापामार कार्रवाई की थी। इसमें जामोद के पास अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। इसकी गणना के बाद पता चला कि जामोद की आय के मुकाबले उनके पास करीब 23 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति है। लंबे समय तक यह मामला अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटका रहा। 2014 अक्टूबर में कार्रवाई हुई थी लेकिन अभियोजन अनुमति 2021 में मिली। लोकायुक्त की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जीपी घाटिया ने बताया कि पिछली सुनवाई पर इस मामले में चालान पेश कर दिया गया था।

कोर्ट में पेश नहीं हो रहे डिप्टी कमिश्नर, इसलिए गिरफ्तारी वारंट

जामोद को चालान पेश करते वक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन उन्होंने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए उन्हें 31 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था। मंगलवार को जामोद को उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं आए। इस पर विशेष न्यायालय ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। प्रकरण में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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