OBC आरक्षण- शिवराज सरकार को रोकने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल

भोपाल
। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 14% आरक्षण वाले हाईकोर्ट के आदेश की सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। याचिकाकर्ता को डर है कि शिवराज सिंह सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करके हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित करवा सकती है। जैसा उसने प्रमोशन में आरक्षण मामले में किया है।

ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार

उल्लेखनीय है कि ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर सहित अन्य मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसद आरक्षण दिए जाने की वकालत करते चले आ रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट ने अपने 13 जुलाई, 2021 के अंतरिम आदेश में 27 फीसद रिजर्वेशन की मांग को दरकिनार करते हुए फिलहाल महज 14 फीसद के पूर्व निर्धारित रिजर्वेशन के आधार पर ही ओबीसी आवेदकों को लाभ दिए जाने की व्यवस्था दे दी। इससे ओबीसी वर्ग असंतुष्ट है। निकट आ चुके लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में असंतोष का नुकसान हो सकता है इसलिए सरकार ओबीसी को साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है।

जाति के आधार पर 1% आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता

जनहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और मराठा रिजर्वेशन वाले न्यायदृष्टांतों की रोशनी में ओबीसी रिजर्वेशन का प्रतिशत किसी भी हाल में 14 फीसद से अधिक स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि 27 फीसद ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया तो अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के प्राप्त रिजर्वेशन के साथ ओबीसी का रिजर्वेान जुड़कर कुल रिजर्वेशन 63 फीसद हो जाएगा, जाे कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी सूरत में रिजर्वेशन का कुल 50% से अधिक न होने की मूल भावना के सर्वथा विपरीत हाेगा।

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