कार्यपालक मजिस्ट्रेट पब्लिक-न्यूसेंस के आदेश में कब परिवर्तन कर सकता है - LEARN CrPC SECTION 138

अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है तब उसको सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत बाधा को हटाने का एक आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा जाएगा, व्यक्ति न ही आदेश का जवाब देता है न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है तब उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान दिया गया है। अगर व्यक्ति न्यायालय में हाजिर भी होता है और संपत्ति को सार्वजनिक नहीं मानता है (धारा 137) और उसके साक्ष्य भी मजिस्ट्रेट को देता है तब मजिस्ट्रेट उसकी जाँच करवाएगा उसके बाद मजिस्ट्रेट अंतिम निर्णय किस धारा के अंतर्गत सुनाएगा एवं क्या प्रक्रिया होगी जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 138 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध 133 के अधीन कोई आदेश दिया गया था और वह हाजिर होकर आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तब मजिस्ट्रेट उस मामले के सभी साक्ष्य लेगा की संपत्ति व्यक्ति की निजी हैं या नहीं।

अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए साक्ष्य उचित एवं ठोस नहीं है तब मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को अंतिम आदेश कर सकता है या थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकता है परिस्थितियों के अनुसार।

अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बाधा उत्पन्न होने वाली वस्तु या कोई गिट्टी, रेत, पत्थर आदि व्यक्ति की निजी संपत्ति में है तब मजिस्ट्रेट आगे की कार्यवाही को वहीं रोक देगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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