पब्लिक न्यूसेंस मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं किया तो क्या होगा - LEARN CrPC SECTION 136

ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध पब्लिक पैलेस में बाधा उत्पन्न होने वाले साधन को हटाने का आदेश दिया गया है और वह व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता है न ही धारा 135 के अंतर्गत दिए गए नियम के अनुसार मजिस्ट्रेट को कोई कारण बताता है कि वह आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-136 के अंतर्गत कार्यवाही करेगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 136 की परिभाषा:-

कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध पब्लिक न्यूसेंस को हटाने का आदेश दिया गया है एवं वह वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के उपबन्धों 【न बाधा उत्पन्न होने वाले साधन को हटाना एवं न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताना तब】 का पालन नहीं करता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा - 188 के अंतर्गत दण्डित भी किया जाएगा। 

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 की परिभाषा-

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करेगा एवं ऐसे आदेश की अवज्ञा करेगा जो मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट उत्पन्न करने वाली है तब ऐसे व्यक्ति को सजा- 6 माह की कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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