मजिस्ट्रेट द्वारा लोक-न्यूसेंस के आदेश के विरुद्ध किस धारा के तहत अपील की जा सकती है- LEARN CrPC SECTION 135

बहुत से ऐसे लोग होते हैं आस पड़ोस में जो SMD या जिला मजिस्ट्रेट को बिना साक्ष्य के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देते हैं कि सामने वाली फैक्ट्री के कारण क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट या SDM धारा 133 के अंतर्गत ऐसी फैक्ट्री को हटाने का आदेश दे देता है। व्यक्ति की फैक्ट्री आइसक्रीम की है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैल रहा है। ऐसे में वह अपना पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने किस धारा के अंतर्गत रख सकता है जानिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 135 की परिभाषा:-

वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अंतर्गत आदेश दिया गया है वह -
1. उस आदेश के नियमों के अनुसार जो समय उसमे दिया गया है उस समय तक आदेश का पालन करेगा अर्थात अगर उस व्यक्ति से कहा गया है कि आपका मकान सड़क पर गिर सकता है जिससे को संकट भी उत्पन्न हो सकता है या तो आप इस मकान की मरम्मत करवा लें या इसे आप स्वयं ही तोड़ (गिरा) दे।

2. अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके विरुद्ध कोई गलत शिकायत की गई है तब वह आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा एवं ऐसे साक्ष्य देगा जिसके कारण मकान, पेड़, फैक्ट्री आदि के कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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