मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन - Amendment in MP Minor Mineral Rules, 1996

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भोपाल
। मध्यप्रदेश राज्य शासन के खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 29 के उपनियम 6 में प्रतिस्थापित किया गया है कि ‘‘अन्य राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गौण खनिज पर 25 रूपये प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क (Regulating Fees) विहित प्रकिया अनुसार लिया जाएगा।

विनियमन शुल्क के संग्रहण हेतु विभागीय पोर्टल ई-खनिज में आई.एस.टी.पी. (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अन्य राज्यों के गौण खनिज परिवहनकर्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन उपरांत फीस इत्यादि की जानकारी भरने के पश्चात निर्धारित मात्रा के अनुसार ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था भी मॉड्यूल में प्रदान की गई है। 

परिवहनकर्ता द्वारा खनिज परिवहन से सम्बंधित जानकारी एवं शुल्क के भुगतान पश्‍चात आई.एस.टी.पी. पास जारी होगा। आई.एस.टी.पी. मॉड्यूल विभागीय पोर्टल www.ekhanij.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आई.एस.टी.पी. के सम्बंध में जानकारी कॉल सेंटर नंबर 0755-2550104 से प्राप्त की जा सकती है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जानकारी खनिज कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

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