बंधपत्र को भंग करने पर न्यायालय क्या कार्यवाही करेगा - LEARN CrPC SECTION 89

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 एवं धार 88 में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जमानतीय अपराध में न्यायालय में पुलिस अभिरक्षा या स्वयं हाजिर हुआ है और वह जमानत के लिए कोई बन्धपत्र देता है और वह इस बंधपत्र के नियमों का उल्लंघन करता है अर्थात न्यायालय के समक्ष वह समयानुसार हाजिर नहीं होता है तब न्यायालय उसके बंधपत्र को निरस्त कर सकता है।

दण्ड़ प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 89 की परिभाषा (सरल एवं स्पष्ट शब्दों में):-

जो कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन न्यायालय में दिया गया जमानत के लिए बंधपत्र जो न्यायालय में समय पर  हाजिर होने के लिए दिया गया हो, उसको भंग करता है या न्यायालय में हाजिर नहीं होता है जब न्यायालय उसके बंधपत्र को निरस्त कर देगा एवं न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति या जमानतदार की गिरफ्तारी के आदेश देगा।

उधरणानुसार वाद:-  पन्नालाल बनाम आर. के. सिन्हा- मामले में यह निर्णय दिया गया कि यह धारा बन्धपत्र को निरस्त करनें की शक्ति न्यायालय को प्रदान करती हैं और आरोपी अथवा साक्षी (गवाह) को पुनः गिरफ्तार किया सकता है यदि वह न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में दिया गया बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है तब न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति या उसके जमानतदार को न्यायालय में पुनः पेश के लिए फिर से गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर सकता है।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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