लड़की के कपड़े पर हाथ रखना पुरुष को जेल भेज सकता है - LEARN IPC SECTION 354(क)

Bhopal Samachar
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आज महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसकी जिम्मेदार सरकार है या महिला स्वयं जानते हैं आज के लेख में हम सरकार ने महिलाओं के लिए इतने ठोस कानून बनाये है जिससे महिलाओं को कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है भारतीय दंड संहिता से लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता हो या संविधान हो या उनके विशेष अधिनियम बहुत कानून सरकार ने बनाए है, और सरकार समय-समय पर महिला जागरूकता अभियान के अंतर्गत बताती है, लेकिन आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए जानकारी के अभाव में वह किसी भी अपकृत्य का शिकार हो जाती है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354 (क) की परिभाषा:-

जो कोई व्यक्ति या महिला का नातेदार किसी स्त्री को अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो, या महिला से  अश्लीलता वाली बातें या अश्लील मांगे,  उसकी मर्जी के बगैर उसके पहने हुए कपड़ो को छुएगा या उतारने की कोशिश करेगा वह धारा 354 (क) के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354(क) के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है,यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। सजा- इस धारा के अपराध के लिए कम से कम एक से अधिकतम 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

【नोट:- मध्यप्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम,2004 के अनुसार- स्त्री के कपड़े उतारने की कोशिश करना के लिए सजा- कम से कम एक वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक साथ में जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा। इस अपराध की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सत्र न्यायालय को होगा।】:- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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