GWALIOR MELA बंद करने के आदेश, दुकानें हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत - MP NEWS

ग्वालियर।
 ग्वालियर। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सुप्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार मेला समय से पहले बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानदारों को 5 दिन का समय दिया गया है। ताकि वह अपना सामान ठीक प्रकार से शिफ्ट कर सकें। 23 मार्च, मंगलवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है कि मेले के सभी दुकानदार 28 मार्च तक अपना सामान समेट लें व दुकानों को खाली करें। 
 
कलेक्टर ने कोरोना संक्रमितों के बढ़ने के कारण मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ अधिनियम 1949 की धारा-60 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण रखने की दृष्टि से मेला पूर्णत: बंद करने के लिए आदेशित किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मेला समाप्त करने संबंधी आदेश हुए हैं। प्रतिवेदन में तर्क है कि बीते एक सप्ताह में औसतन 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आगामी दिनों में यह संख्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। 

कलेक्टर का यह फैसला विवेकपूर्ण नहीं है: मेला व्यापारी संघ

वहीं जिला प्रशास के इस आदेश को को श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारी अव्यवहारिक करार दे रहे हैं। संघ का कहना है कि कलेक्टर का यह फैसला विवेकपूर्ण नहीं है। क्योंकि यह संभव ही नहीं कि दुकानदार रातों-रात अपनी दुकान का सामना बेचकर व समेटकर चले जाएं। लाखों रुपये पुंजी व्यापारियों की लगी है। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। हालांकि संघ ने कोरोना को लेकर भी चिंता जताई है। मगर व्यापारियों का कहना है कि मेला समाप्त करने में भी 10-15 दिन लग जाते हैं। गौरतलब है कि 28 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि 29 को होली खेली जाएगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल 115 साल के इतिहास में पहली बार मेले में होली खेली जाएगी।

कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं मेले में गया था इसलिए संक्रमित हो गया

कलेक्टर द्वारा जारी किए गया आदेश बिल्कुल भी विवेकपूर्ण नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि 28 तक व्यापारी मेला खाली करके चले जाएं। व्यापारियों के नुकसान की भरपाई क्या प्राधिकरण कर सकता है? लाखों की लागत व्यापारियों ने लगाई है, वह राशि क्या प्राधिकरण या जिला प्रशासन देगा। व्यापारी संघ इस आदेश का विरोध करता है, कोरोना की चिंता हमें भी है। मगर शहर में जितने भी लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री आन्यों राज्यों की है। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं मेले में गया था इसलिए संक्रमित हो गया।

CMHO के प्रतिवेदन पर ग्वालियर व्यापार मेला बंद किया गया

जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेले के सभी व्यापारीगणों को 28 मार्च की शाम तक अपना सामान समेटकर आवंटित दुकान रिक्त करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मेले को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। विगत एक सप्ताह में औसतन 30 मरीज प्रतिदिन कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में भी मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले को समाप्त किया जाना अनुशंसित है।

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