MH में ईवीएम और बैलट पेपर दोनों मतदान के लिए उपलब्ध रहेंगे - POLITICAL NEWS

मुंबई
। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के चेयरमैन नाना पटोले ने महाराष्ट्र राज्य में चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए नया कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा एवं नगरीय निकाय इत्यादि चुनाव के लिए मतदाताओं को दोनों (ईवीएम और मेरिट पेपर) विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वोटर को यह स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह जिस अपना वोट देने के लिए विकल्प का उपयोग करना चाहता है कर सकता है। 

नागपुर के नागरिक प्रदीप उके के प्रस्ताव पर बन रहा है नया कानून

स्पीकर नाना पटोले के फेसबुक पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर के रहने वाले प्रदीप उके नाम के एक व्यक्ति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में एक आवेदन दिया था। आवेदन पर एक बैठक में चर्चा की गई। बैठक में राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव सिंह और अन्य लोग मौजूद थे। इवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों की तरफ इशारा करते हुए नाना पटोले ने कहा- मैंने राज्य सरकर से इस संबंध में एक कानून बनाने को कहा है। मतदान एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी बैलेट पेपर या ईवीएम का उपयोग करके वोट डालने का विकल्प होना चाहिए। 

मतदाताओं का अधिकार है कि उन्हें विकल्प दिया जाए: एडवोकेट सतीश उके 

आवेदक प्रदीप उके के वकील सतीश उके ने कहा - यह मतदाताओं का अधिकार है कि उनके पास ईवीएम के साथ-साथ बैलेट पेपर के माध्यम से भी वोट डालने का विकल्प हो। ईवीएम या बैलेट पेपर विश्वसनीय हैं या नहीं, यह तय करने के लिए लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाए।

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