भाड़े के उपद्रवी को सबक सिखाने IPC की स्पेशल धारा 158, लाठी लेकर आए तो सजा 4 गुना बढ़ जाएगी

अगर कोई व्यक्ति बिना बताए आपको किसी विधि विरुद्ध जमाव या बल्वा में सम्मिलित होने के लिए भाड़े पर ले जाता है तब आप बल्वा के अपराध के दोषी नहीं होंगे लेकिन जो व्यक्ति विधि विरूद्ध जमाव या बल्वा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि वो उपद्रव करने जा रहे हैं, तब भाड़े पर जाने वाले ऐसे व्यक्ति धारा 158 के दोषी होंगे।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 158 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति पैसों के लालच में या कोई संपत्ति के लालच में किसी विधि विरुद्ध जमाव या बल्वा में शामिल होने के लिए वचन देता है या कोई संविदा करता है तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 158 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 158 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है,यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा:- इस अपराध की सजा को दो भागों में बटा गया है:-
1. बिना अस्त्र-शस्त्र लेकर विधि विरुद्ध जमाव या बल्वे में जाने पर छः माह की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है।
2. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने पर- दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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