उपद्रव करने आए बाहरी लोगों को आश्रय देना भी अपराध है, पढ़िए किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा - ASK IPC

Bhopal Samachar
हमने आपको दण्ड संहिता की धारा 150 में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लाता है तब वह एजेंट या अभिकर्ता उपर्युक्त धारा के अंतर्गत दोषी होगा लेकिन ऐसे भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को जो आश्रय देगा वह व्यक्ति एक अलग धारा के अंतर्गत दोषी होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 157 की परिभाषा:-

जो कोई व्यक्ति भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को अपनी भूमि, मकान, परिसर आदि में आश्रय देगा या उनको ठहराया कर रखेगा,तब आश्रय देने वाला व्यक्ति धारा 157 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 157 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट के पास होता है। सजा:- इस अपराध में छः माह की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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