17 साल की लड़की को नहाते देखने वाले को 2 साल की जेल - Neemuch Madhya pradesh news

नीमच
। श्री एम. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 17 वर्षीय नाबालिक नहाती पीड़िता को बाथरूम के छिद्र में से देखने व उसका विडियो फेसबुक में वायरल कर देने की धमकी देने वाले आरोपी शाहरूख पिता आजाद मोहम्मद, उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील जावद, जिला नीमच को पाॅक्सों एक्ट की धारा 11/12 व धारा 354(ग) भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

घटना का विवरण - 
विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09.10.2019 दोपहर के 2:30 बजे ग्राम उम्मेदपुरा की हैं। 17 वर्षीय पीड़िता के परिवार वाले काम से घर के बाहर गये हुए थे, पीड़िता सर पर लगी मेहन्दी धोने के लिए घर के सामने बने बाथरूम में नहाने के लिए गयी, तो उसे ऐसा लगा कि बाथरूम के दरवाजे के छिद्र में से कोई देख रहा हैं, जब कपड़े पहनकर वह बाहर आयी तो वहाॅ पर आरोपी खडा था, उसने पीड़िता को बोला कि उसने सब कुछ देख कर वीडियो बना लिया हैं, अगर उसने यह बात किसी को बतायी, तो वह वीडियो को फेसबुक पर वायरल कर देगा। पीड़िता ने शाम को उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी, फिर उसके पश्चात् आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 432/19, धारा 354(ग) भादवि व 11/12 पाॅक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित भी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर उसके कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान में अवयस्क बालिकाओं के विरूद्ध लगातार इस प्रकार के बढ़ रहे लैंगिक अपराधों में हो रही वृद्धि के कारण समाज पर हो रहे उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को धारा 354(ग) भादवि व 11/12 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000रू जुर्माने से दण्डित किया एवं पीड़िता को 1500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा की गई।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!