क्या कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवा सकता है - पढ़िए CrPC SECTION 53

Bhopal Samachar
पुलिस प्रक्रिया के दौरान अक्सर देखा जाता है की पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवा देती है। सवाल यह है कि क्या पुलिस की किसी भी स्तर के कर्मचारी को किसी भी प्रकार के आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराने का अधिकार प्राप्त है। सवाल यह भी है कि एक डॉक्टर पुलिस की प्रार्थना पर किसी अन्य व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ किस प्रकार का मेडिकल टेस्ट कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की परिभाषा 53 की परिभाषा:-

इस धारा के अनुसार इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट के लिए प्रार्थना कर सकता है। पुलिस अधिकारी के पास इस बात का उचित आधार होना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट कराना प्रकरण के लिए अनिवार्य है। (सब इंस्पेक्टर से निम्न पद पर पदस्थ पुलिस कर्मचारी किसी भी व्यक्ति का मेडिकल कराने के लिए अधिकृत नहीं है।)
नोट:-रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड(ज)  में परिभाषित कोई चिकित्सीय योग्यता हैं और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है। इसी चिकित्सालय (हॉस्पिटल) की मेडिकल रिपोर्ट मान्य होगी।
मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर शरीर के बाहरी भाग के साथ अंदर के भाग की भी जाँच कर सकते हैं। 

अनिल आनंतराव लोखंडे के मामले में न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि आरोपी के शरीर की जाँच उसके शरीर के केवल बाहरी भाग तक सीमित नहीं है, बहुत बार यह आवश्यक हो जाता हैं कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए उसके शरीर के आंतरिक भाग की जाँच की जाय। ऐसी स्थिति में आरोपी के रक्त की जाँच आवश्यक है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!