नाव या जहाज में चोरी करना या लूट का प्रयास करना किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा जानिए - ASK IPC

हमने आपको चोरी, लूट, छल, डकैती सभी तरह के अपराधों की जानकारी हमारे लेखों में दे दी है। लेकिन क्या जलयानों में चोरी या लूट करनें पर एक और अलग धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होग? जी हाँ हम आपको आज के लेख में बताएगे की जलयानों में चोरी, लूट करना या चोरी,लूट का प्रयास मात्र भी करना कितना गंभीर अपराध होता है जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 439 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर निम्न कृत्य करेगा:-
1. नावों या जहाजो में यात्रियों से चोरी या लूटपाट करेगा या चोरी, लूटपाट का प्रयास मात्र करेगा।
2.किसी जलयान को रात्रि समय में चोरी के आशय से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा या ले जाने का प्रयास करेगा।
3. रात के समय मे चोरी के आशय से जलयानों में से उनमें लगी हुई मोटर, जलपरी, ईंधन आदि या अन्य कोई जरूरी उपकरणों को निकालना जिससे कि जलयानों को क्षति हो या इन उपकरणों को निकालने की कोशिश मात्र करना।
उपर्युक्त कृत्य करने वाला व्यक्ति धारा 439 के अंर्तगत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 439 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय होता है। सजा- इस अपराध के लिए 10 वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दाण्डित किया जा सकता है।

उधरणानुसार:- रात के समय में कुछ व्यक्ति नदी किनारे लगी नावों को देखते हैं और नावों में जाकर  तोड़फोड़ करते हैं। और नावों से मोटर,ईंधन, अन्य उपकरणों को निकाल कर ले जाते हैं यहाँ इन लोगो पर धारा 437 के साथ जलयान में चोरी करने की धारा 439 के अंतर्गत भी मामला दर्ज होगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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