27% OBC आरक्षण: ग्वालियर हाई कोर्ट की कार्यवाही का विवरण - MPPSC NEWS

ग्वालियर।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सन 2020 में आयोजित की गई राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं हो सकते। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि शासन की ओर से 27% आरक्षण घोषित किया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस वीके शुक्ला की बेंच ने ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई की। 

कोर्ट आदेश के बाद ही जारी होंगे MPPSC के नतीजे

राज्य में इससे पहले MPPSC की परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी। 2019 में परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी, जिसे जनवरी 2020 में कराया गया। परीक्षा की फाइनल आंसर की (Answer key) भी जारी कर दी गई थी लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाने के बाद MPPSC का कहना है कि कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जबकि यदि शासन चाहे तो 14% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट घोषित कर सकता है। हाई कोर्ट में यदि 27% आरक्षण मान्य हो जाता है तो शासन राज्य सेवा परीक्षा 2020 या 21 के रिक्त पदों में शेष 13% उम्मीदवारों को समायोजित कर सकता है।

अब क्या हैं स्थिति  
- MPPSC प्री-2020 के नतीजे आना बाकी है।
- कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी 2020 रखी है।
- 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विरुद्ध कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई है।
- कोर्ट से फैसले के बाद ही MPPSC परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे।
- MPPSC- 2019 की परीक्षा 2020 में आयोजित की गई। जबकि MPPSC-2020 की परीक्षा अब भी आयोजित होनी बाकी है।

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