मध्य प्रदेश / जौरा में फिर से वोटिंग के लिए हाई कोर्ट में याचिका डिस्पोज - MP NEWS

ग्वालियर
। मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020, जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री पंकज उपाध्याय ने 16 मतदान केंद्रों पर बूथ कैपचरिंग का आरोप लगाते हुए फिर से वोटिंग कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दाखिल की थी परंतु हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन डिस्पोज कर दी है। श्री उपाध्याय के वकील का कहना है कि सामान्य सुनवाई के लिए हम फिर से याचिका लगाएंगे।

पंकज उपाध्याय के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को आवेदन देते हुए इन मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई थी, फिर भी इन केंद्रों पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए। आरोप है कि 3 नवंबर को हुए मतदान में इन केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की गई, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। 

याचिका में बताया गया कि सात नवंबर के बाद पुनर्मतदान नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसकी अर्जेंट सुनवाई के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने डिस्पोज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य सुनवाई के आधार पर 9 नवंबर को ही की जाएगी। फिलहाल न्यायालय ने पुनर्मतदान पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। अर्जेंट सुनवाई की एप्लीकेशन डिस्पोज होने के बाद अब पंकज उपाध्याय की ओर से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा नई एप्लीकेशन पहले वाली याचिका के साथ दायर करेंगे। जिस पर 9 नवंबर को सुनवाई होगी।

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