LLB में एडमिशन के लिए महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की - ISSUES OF INDIAN EDUCATION

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
कानून की पढ़ाई करने (LLB में एडमिशन लेने) के लिए एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महिला ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए अधिकतम 30 वर्ष आयु सीमा बंधन सुनिश्चित किया गया है। महिला की उम्र 77 वर्ष है। 

उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की रहने वाली महिला 77 वर्षीय राजकुमारी त्यागी को जब तीन साल के एलएलबी के कोर्स के लिए एडमिशन देने से इन्कार कर दिया गया तो उन्होंने एक याचिका दायर की है। बीसीआइ के नियमों के मुताबिक एलएलबी के पांच साल के कोर्स के लिए अधिकतम आयुसीमा 20 साल है, जबकि तीन साल के एलएलबी कोर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है।

वृद्धा की ऐसे बढ़ी कानून की पढ़ाई में रूचि

याचिका में कहा गया है कि अपने पति के देहांत के बाद उनकी अचल संपत्ति को संभालने के लिए उनकी विधि की शिक्षा में रुचि बढ़ गई। उन्हें उस दौरान कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा और उन्हें हर पड़ाव पर एक वकील की जरूरत महसूस हुई। फिर चाहे वह वसीयत से संबंधित कानून हों या फिर दस्तावेजों के जरिये पहचान साबित करना हो।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि BCI के नए नियमों से संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन होता है। 19(1) के तहत किसी भी व्यवसाय को करने के अधिकार में बाधा और 21 के जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। लिहाजा, याचिकाकर्ता त्यागी ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें अनुच्छेद-21 के तहत किसी भी संस्थान या अपनी पसंद के कालेज से कानून की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है।

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