इंदौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक बीएलओ नारायण भण्डारी भाग संख्या 224 को निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार नारायण भण्डारी सहायक शिक्षक द्वारा बीएलओ पद पर होते हुए दिये गये निर्देशों का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट भी तथ्यात्मक न होकर संतोषजनक नहीं पायी गई।
नारायण भण्डारी का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 3 (1) (दो) (तीन) का तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का स्पष्ट उल्लंघन होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं विभागीय जाँच संस्थित की गई है।
27 अगस्त को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार
मध्य प्रदेश के 6 जिलों में वज्रपात की संभावना, नागरिक सावधान रहें
मध्यप्रदेश कोरोना: संक्रमित इलाके और एक्टिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं
MPPEB द्वारा स्थगित प्रवेश परीक्षाएं कब से आयोजित की जाएंगी, यहां पढ़िए
लॉकडाउन में बैंक लोन पर ब्याज लगेगा या नहीं, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
पत्नी की हत्या के बाद क्राइम पेट्रोल की तरह पुलिस को कंफ्यूज करना चाहता था, पकड़ा गया
मध्यप्रदेश कोरोना: संक्रमित इलाके और एक्टिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं
MPPEB द्वारा स्थगित प्रवेश परीक्षाएं कब से आयोजित की जाएंगी, यहां पढ़िए
लॉकडाउन में बैंक लोन पर ब्याज लगेगा या नहीं, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
पत्नी की हत्या के बाद क्राइम पेट्रोल की तरह पुलिस को कंफ्यूज करना चाहता था, पकड़ा गया